जयपुर, 24 जून (Udaipur Kiran) । जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड रुपए के घोटाले से जुडे ईडी प्रकरण में जांच एजेंसी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और बेटे रोहित जोशी सहित कुल 18 आरोपियों के खिलाफ परिवाद पेश किया है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर अंशुल की ओर से पेश परिवाद में पीएमएलए एक्ट की धारा 3 व 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं। परिवाद में कहा गया कि सह आरोपियों के जरिए महेश जोशी तक रिश्वत की राशि पहुंचाई जाती थी। आरोपियों की फर्म से महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की फर्म को भी करीब पचास लाख रुपए का भुगतान किया गया था। आरोपी फर्म ने पूर्णता प्रमाण पत्र के जरिए करोडों रुपए के टेंडर का भुगतान लिया है। जब इन प्रमाण पत्रों की जांच की गई तो वे फर्जी निकले।
इनके खिलाफ किया पेश
ईडी ने महेश जोशी और रोहित जोशी के साथ ही मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी, संजय बडाया, मुकेश पाठक, मायालाल सैनी, राकेश सिंह, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार अग्रवाल, मलकेत सिंह, विशाल सक्सैना, महेन्द्र प्रकाश सोनी, मैसर्स सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी, हिमांशु रावत, नमन खंडेलवाल, तन्मय गोयल और हेमराज गुप्ता के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है।
गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर प्रारंभ ने एसीबी ने मामला दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रकरण में कई सौ करोड रुपए के लेनेदेन का खुलासा होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज किया था। ईडी ने मार्च, 2024 में महेश जोशी को समन जारी कर तलब किया था। वहीं समन जारी करने के करीब एक साल बाद ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के दिन महेश जोशी की पत्नी का निधन हुआ था। इसके चलते महेश जोशी को दो बार अंतरिम जमानत का लाभ मिला। वहीं गत दिनों ईडी मामलों की विशेष अदालत ने महेश जोशी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस पर जोशी की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की है। जिस पर आगामी दिनों में सुनवाई होनी है।
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(Udaipur Kiran)
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