प्रयागराज, 24 जून (Udaipur Kiran) ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 आपराधिक केस में मिली जमानतों में अलग अलग प्रतिभूति देने में असमर्थ आरोपी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याची को एक जमानत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर सभी केसों में स्वीकार्य मानते हुए रिहा करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकलपीठ ने ललितपुर के महेश प्रसाद रजक की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर याची का कहना था कि उसके खिलाफ ललितपुर के विभिन्न थानों, कोतवाली,जखौरा,जालौन,महरौनी,ताल बेहट, नरहट, में दर्ज आपराधिक केसों में जमानत मिली है। हर केस में दो प्रतिभूति व मुचलका देने का आदेश है। अर्जी दाखिल कर एक केस के मुचलके व प्रतिभूति को सभी केसों के लिए मान्य किया जाय। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे