जयपुर, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) . जयपुर मेट्रो-प्रथम की एसीजेएम कोर्ट ने इंदिरागांधी नगर में एक ही भूखंड को दो बार बेचान करने से जुड़े आरोप मामले में जालौर-भीनमाल के पूर्व एमएलए पूराराम चौधरी को गिरफ्तारी वारंट के जरिए 15 नवंबर को हाजिर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश परिवादी रघु शर्मा के मामले में दिया. परिवादी ने आरोपी के खिलाफ ज्याेति नगर पुलिस थाने में 2008 में धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. वहीं हाईकोर्ट ने भी आरोपी के खिलाफ निचली कोर्ट के 7 अक्टूबर 2015 के आदेश से तय किए गए चार्ज को बरकरार रखा था. हाईकोर्ट ने आरोपी को निचली कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा था. लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी निचली कोर्ट में पेश नहीं हो रहा. जिस पर एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उसे तलब किया है.
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(Udaipur Kiran)
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