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अभिनेता राजपाल यादव को फिल्म प्रमोशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मेलबर्न जाने की इजाजत

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नई दिल्ली, 24 जून (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की वेकेशन बेंच ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को फिल्म ‘मेरा काले रंग दा यार’ के प्रमोशन के लिए 27 जून से 5 जुलाई तक मेलबर्न जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख का मुचलका भी भरने काे कहा है।

कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव विदेश जाने के पहले अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने राजपाल यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि जून, 2024 में हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं, इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है। कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर एक करोड़ 60 लाख का और उनकी पत्नी राधा पर 10 लाख प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी।

शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया था कि राजपाल ने अप्रैल, 2010 में फिल्म अता पता लापता पूरी करने के लिए कंपनी से मदद मांगी थी। 30 मई, 2010 में दोनों के बीच करार हुआ और उन्होंने राजपाल यादव की कंपनी को 5 करोड़ का लोन दे दिया। करार के मुताबिक राजपाल को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपए लौटाने थे। लेकिन वह पहली बार ये रकम नहीं लौटा सके। उसके बाद दोनों के बीच तीन बार करार का रिनिवल हुआ। 9 अगस्त, 2012 को वह अंतिम करार में आरोपी राजपाल यादव ने शिकायतकर्ता को 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार 350 रुपए लौट आने की सहमति भी थी। राजपाल यादव की कंपनी यह भी पैसा देने में नाकाम रही।

अपने बचाव में राजपाल यादव ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से कोई उधार नहीं लिया था। राजपाल यादव के मुताबिक मुरली प्रोजेक्ट की कंपनी में पैसा निवेश किया था। लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी पाया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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