फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी, अनुभवी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने यूट्यूब और उसकी मूल कंपनी गूगल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। अपनी अलग-अलग याचिकाओं में, उन्होंने कंपनी से ₹4 करोड़ का हर्जाना देने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि यूट्यूब द्वारा होस्ट और मोनेटाइज की जाने वाली ऐसी कोई भी सामग्री जो उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, उनकी आवाज़ का दुरुपयोग करती है, या एआई डीपफेक वीडियो बनाती है, उसे प्रतिबंधित किया जाए।
याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह गूगल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण के लिए छेड़छाड़ की गई सामग्री के इस्तेमाल को रोकने और इसे रोकने के उपाय करने का आदेश दे। 6 सितंबर को दायर की गई इस याचिका में कहा गया है, "एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी सामग्री के उल्लंघनकारी उपयोग के मामले कई गुना बढ़ सकते हैं। इसे पहले यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, लोग देखेंगे, और फिर एआई प्रशिक्षण के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा।"
यह याचिका केवल डीपफेक वीडियो के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इनके खिलाफ भी है
दावा किया गया है कि ऐसे 1,500 पेज चल रहे हैं। यह याचिका न केवल डीपफेक वीडियो के खिलाफ है, बल्कि अनधिकृत सामान, पोस्टर, मग, स्टिकर बेचने वाले कम-ज्ञात विक्रेताओं और यहाँ तक कि नकली ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें बनाने वालों के खिलाफ भी है। याचिका में YouTube वीडियो के कई लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल हैं जिनमें कथित तौर पर यौन रूप से स्पष्ट या काल्पनिक AI-जनित सामग्री है।
AI के दुरुपयोग से बनाए गए एक वीडियो में अभिषेक बच्चन अचानक एक अभिनेत्री को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में ऐश्वर्या राय अपने पूर्व प्रेमी सलमान खान के साथ डिनर करते हुए दिखाई दे रही हैं, अभिषेक पीछे खड़े हैं और गुस्से में दिख रहे हैं। याचिका में AI बॉलीवुड इश्क नामक एक YouTube चैनल का भी उल्लेख है। दावा किया गया है कि इस चैनल पर ऐसे 259 से ज़्यादा वीडियो हैं, जिन्हें 1.65 करोड़ बार देखा जा चुका है। ऐश्वर्या और सलमान को एक साथ पूल में दिखाने वाले एक वीडियो को पहले ही 40 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। हालाँकि, चैनल खुद कहता है कि वह ऐसा केवल मनोरंजन और कहानी कहने के लिए करता है।
अदालत ने क्या कहा?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मामले की सुनवाई करते हुए गूगल के कानूनी वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2026 को होगी। अदालत ने अभिनेताओं द्वारा पहचाने गए 518 लिंक और पोस्ट को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि इससे दंपति को वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है।
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