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Rohini: पहले लोहे की रॉड से महिला पर किए कई वार, फिर प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया...

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इंटरनेट डेस्क। रोहिणी जिला न्यायालय ने 8 साल बाद एक जघन्य मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। खबरों के अनुसार, रोहिणी जिला न्यायालय ने मानसिक रूप से अस्वस्थ 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी निर्मम हत्या के मामले में एक 16 साल के किशोर को दोषी माना है। वारदात के समय आरोपी नाबालिग था, लेकिन कोर्ट ने उसे बालिग मानकर दोषी ठहरा दिया है। इस मामले में सात नवंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा।

खबरों के अनुसार, फुटपाथ पर रहने वाली एक बेसहारा महिला पर आरोपी ने लोहे की रॉड से वार किए थे। इसके बाद किशोर ने महिला के साथ कुछ ऐसा किया था, जिसके बारे में जानकार आपकी रूह कांप जाएगी। किशाेर ने लोहे की रॉड को महिला के प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया था। वारदात के दिन किशोर की उम्र 16 साल, 11 महीने और 22 दिन थी।

न्यायालय ने इस कारण माना दुष्कर्म का मामला
रोहिणी जिला न्यायालय ने किशोर को दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत दोषी माना है। न्यायालय ने अपने फैसले में जोर दिया कि कानून के मुताबिक, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक कोई वस्तु डाली जाती है, तो यह बलात्कार माना जाएगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही सुरक्षा गार्ड की गवाही से लिंग से बलात्कार की पुष्टि न हो, फिर भी मृतक के गुप्तांगों में रॉड डालना बलात्कार माना जाएगा। न्यायालय ने घटना के आठ साल बाद अपना फैसला सुनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय किशोर को कितनी सजा देता है।

PC:jagran
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