जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू कर दी है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने इस बात की जानकारी दी है। दक ने बताया कि योजना के माध्यम से ऋणी सदस्यों को पुन मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोडक़र भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे। अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी द्वारा जमा कराए जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज में 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना से ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने के साथ ही भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
योजना में किए गए हैं ये प्रावधान
गौतम कुमार दक ने जानकारी दी कि योजना में पूर्व में वसूली के लिए नीलामी के दौरान भूमि विकास बैंकों के नाम क्रय की गई भूमि किसानों को वापस लौटाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मृतक ऋणियों के मामलों में भी उनके वारिसान को योजना से लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।
PC:thedailyguardian
अपडेट खबरों के लिए हमाराफोलो करें
You may also like
अशाेकनगर: डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति काे मारी टक्कर, महिला की मौत
अभाव व अपमान में भी बाबा साहब ने बनाया रास्ताः योगी
बंगाल में हिंसा के विरोध में ममता बनर्जी का फूंका पुतला
India-US Trade Agreement: बातचीत तेज, अगले सप्ताह भारतीय दल करेगा अमेरिका का दौरा
कितनी शर्मनाक घटना! चलती ट्रेन के डिब्बे में खुलेआम यौन संबंध, कपल की हरकत से सहयात्रियों ने छुपा ली अपनी आंखें ⑅