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कई युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखते हैं। लेकिन पूँजी की कमी के कारण वे अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। इसलिए, कई लोग जोखिम नहीं उठाते। पूँजी न होने की बात कहकर वे बैंक से लोन ले लेते हैं। इस पर ब्याज भी देना पड़ता है। इसलिए, कई लोग लोन नहीं लेते। लेकिन अब सरकार ने युवाओं के लिए एक नई योजना लागू की है। इस योजना में आपको बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। यह योजना युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी नागरिक व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है।
योजना का उद्देश्य क्या है? (यूपी सरकार की योजना)
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना का उद्देश्य राज्य के नए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। यह योजना इसलिए लागू की गई है ताकि राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में आपके आवेदन का सत्यापन होगा और फॉर्म भेजा जाएगा।
इसके बाद बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद ऋण दिया जाएगा।
पात्रता
21 से 40 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी एसटी प्रशिक्षण योजना, यूपी कौशल विकास योजना या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी डिग्री प्राप्त की हो।
डिजिटल लेनदेन में प्रति लेनदेन 1 रुपये की दर से हर साल 2000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण दिया जा सकता है।
5 लाख रुपये तक का लोन
5 लाख रुपये के लोन पर आपको कोई ब्याज नहीं देना होगा। यह लोन 4 साल में वसूल हो जाएगा। इस योजना में आपको कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना में आप 10 लाख रुपये तक का लोन भी ले सकते हैं। 7.5 लाख रुपये के लोन पर 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। यह लोन 3 साल में वसूल हो जाएगा।
10 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में 10 प्रतिशत मार्जिन मनी देगी। अगर व्यवसाय दो साल तक सफल रहता है, तो यह राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इसलिए आपको पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी।
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