पुणे: महाराष्ट्र में पुणे को शिक्षा का गढ़ माना जाता है। हालांकि पुणे इन दिनों ढोंगियों का अड्डा बनता जा रहा है। जादू-टोना, अघोरी प्रथा, नरबलि जैसे अंधविश्वासों से जुड़े कई मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं। वहीं अब सहकारनगर पुलिस थाने में एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 45 साल के ढोंगी बाबा अखिलेश लक्ष्मण जाधव ने नाबालिग लड़की को अपने ऑफिस में बुलाया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 295 और महाराष्ट्र नरबलि और अघोरी प्रथा प्रतिबंधक कानून 2013 के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या है मामला?
दरअसल कॉलेज जाने वाली एक लड़की को आरोपी जाधव ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने लड़की को ऑफिस में कुछ सामान लेने के लिए बुलाया। लड़की कॉलेज के बाद ऑफिस पहुंची। वहां कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर आरोपी उसे पर्दे के पीछे ले गया। उसने लड़की से मंत्र कहने के लिए कहा। जब लड़की ने डर के मारे मना कर दिया तो ढोंगी बाबा ने उसे जबरदस्ती गले लगाया और किस करने की कोशिश की।
पुलिस ने दर्ज किया केस
इस घटना के बाद लड़की ने अपने भाई को सब कुछ बताया। भाई ने सहकारनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 और महाराष्ट्र नरबलि एवं अघोरी प्रथा निवारण अधिनियम 2013 की धारा 74, 78 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
सुलगते सवाल
पुणे को शिक्षा, तर्क और विज्ञान का केंद्र माना जाता है। लेकिन आज भी कई लोग आर्थिक परेशानी, बीमारी, डर या जल्दी सफलता पाने के लालच में ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। पुलिस, प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। तभी पुणे में बढ़ते अंधविश्वास, जादू-टोना और ढोंगी बाबाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। आम लोगों को भी ऐसे मामलों में फंसने से बचना चाहिए। उन्हें तुरंत कानूनी मदद लेनी चाहिए।
क्या है मामला?
दरअसल कॉलेज जाने वाली एक लड़की को आरोपी जाधव ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने लड़की को ऑफिस में कुछ सामान लेने के लिए बुलाया। लड़की कॉलेज के बाद ऑफिस पहुंची। वहां कोई नहीं था। इसका फायदा उठाकर आरोपी उसे पर्दे के पीछे ले गया। उसने लड़की से मंत्र कहने के लिए कहा। जब लड़की ने डर के मारे मना कर दिया तो ढोंगी बाबा ने उसे जबरदस्ती गले लगाया और किस करने की कोशिश की।
पुलिस ने दर्ज किया केस
इस घटना के बाद लड़की ने अपने भाई को सब कुछ बताया। भाई ने सहकारनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 और महाराष्ट्र नरबलि एवं अघोरी प्रथा निवारण अधिनियम 2013 की धारा 74, 78 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
सुलगते सवाल
पुणे को शिक्षा, तर्क और विज्ञान का केंद्र माना जाता है। लेकिन आज भी कई लोग आर्थिक परेशानी, बीमारी, डर या जल्दी सफलता पाने के लालच में ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। पुलिस, प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। तभी पुणे में बढ़ते अंधविश्वास, जादू-टोना और ढोंगी बाबाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। आम लोगों को भी ऐसे मामलों में फंसने से बचना चाहिए। उन्हें तुरंत कानूनी मदद लेनी चाहिए।
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