मनीष सिंह, ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में आबकारी विभाग ने 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं और किशोरों को शराब परोसने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यदि कोई बार या पब इस नियम का उल्लंघन करता落的 करता है, तो न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि बार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए आबकारी विभाग ने सभी बार और पब मालिकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतों के बाद बढ़ी निगरानीहाल ही में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसने की शिकायतें मिलने के बाद आबकारी विभाग ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाबालिगों को शराब परोसने या लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बार मालिकों के साथ बैठक
डीईओ सुबोध कुमार ने गार्डन गैलेरिया मॉल के पार्टी हब में बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में 155 स्थायी बार लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब न परोसी जाए। इसके लिए प्रवेश द्वार पर आयु जांच अनिवार्य करने और इसकी सूचना देने वाले बोर्ड को प्रमुखता से लगाने का आदेश दिया गया।
नियमों पर कोई समझौता नहींकुछ बार मालिकों ने तर्क दिया कि परिवार के साथ आने वाले किशोरों के मामले में आयु सीमा लागू करना मुश्किल होता है। लेकिन डीईओ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी पब और बार संचालकों को प्रवेश द्वार और बोर्ड पर इस नियम की सूचना प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों से अनजान न रहे।
सस्ती शराब पर भी रोकआबकारी विभाग ने सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर भी कार्रवाई की है। नई आबकारी नीति के तहत 1,000 रुपये से कम एमआरपी की शराब परोसना प्रतिबंधित है। यह कदम अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। बार मालिकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया है।
शिकायतों के बाद बढ़ी निगरानीहाल ही में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसने की शिकायतें मिलने के बाद आबकारी विभाग ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाबालिगों को शराब परोसने या लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बार मालिकों के साथ बैठक
डीईओ सुबोध कुमार ने गार्डन गैलेरिया मॉल के पार्टी हब में बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में 155 स्थायी बार लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब न परोसी जाए। इसके लिए प्रवेश द्वार पर आयु जांच अनिवार्य करने और इसकी सूचना देने वाले बोर्ड को प्रमुखता से लगाने का आदेश दिया गया।
नियमों पर कोई समझौता नहींकुछ बार मालिकों ने तर्क दिया कि परिवार के साथ आने वाले किशोरों के मामले में आयु सीमा लागू करना मुश्किल होता है। लेकिन डीईओ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी पब और बार संचालकों को प्रवेश द्वार और बोर्ड पर इस नियम की सूचना प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों से अनजान न रहे।
सस्ती शराब पर भी रोकआबकारी विभाग ने सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर भी कार्रवाई की है। नई आबकारी नीति के तहत 1,000 रुपये से कम एमआरपी की शराब परोसना प्रतिबंधित है। यह कदम अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। बार मालिकों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया है।
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