वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, कूड़ा फेंकने और डॉगी को पॉटी कराने पर अब जुर्माना लगेगा। वाराणसी में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली-2021 लागू कर दी गई है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सोमवार को सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ बैठक की और विस्तृत जानकारी दी। बैठक में नई जुर्माना बुक वितरित की गई।   
   
नई स्वच्छता वियमावली के अनुसार, नगर निगम ने 22 बिंदुओं पर जुर्माने का प्रावधान किया है। वाहन से चलते हुए कूड़ा फेंकने और थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा डॉगी को सार्वजनिक स्थानों पर पॉटी कराने पर 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। खुले मैदान, उद्यान या खाली जमीन पर गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। नदियों, सीवर या जलमार्ग में पूजा सामग्री फेंकने या गंदगी करने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
     
इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों या विरासत भवन के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपये जुर्माना लगेगा। यही नहीं अपने घर या परिसर में 24 घंटे से ज्यादा कूड़ा रखा तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा। निर्माण मलबा और तोड़फोड़ का कचरा सड़कों और नालियों किनारे फेंकने पर 3000 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जानवरों के पेशाब कराने और खाना डालने पर जिससे कूड़ा फैलता है तो 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना ढके वाहन से कचरा ले जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नालियों में गंदगी डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  
नई स्वच्छता वियमावली के अनुसार, नगर निगम ने 22 बिंदुओं पर जुर्माने का प्रावधान किया है। वाहन से चलते हुए कूड़ा फेंकने और थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा डॉगी को सार्वजनिक स्थानों पर पॉटी कराने पर 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। खुले मैदान, उद्यान या खाली जमीन पर गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। नदियों, सीवर या जलमार्ग में पूजा सामग्री फेंकने या गंदगी करने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों या विरासत भवन के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपये जुर्माना लगेगा। यही नहीं अपने घर या परिसर में 24 घंटे से ज्यादा कूड़ा रखा तो 500 रुपये जुर्माना देना होगा। निर्माण मलबा और तोड़फोड़ का कचरा सड़कों और नालियों किनारे फेंकने पर 3000 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जानवरों के पेशाब कराने और खाना डालने पर जिससे कूड़ा फैलता है तो 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना ढके वाहन से कचरा ले जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नालियों में गंदगी डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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