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SCSS Scheme- रिटायमेंट के बाद जीना हैं सुकून से, तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में करें निवेश

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By Jitendra Jangid – दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य का जीवन अनिश्चिताओं से भरा हुआ हैं, यहां ना जानें कब क्या हो जाएं इसका कोई पता नहीं हैं, इसलिए हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए खासकर वित्तिय दृष्टिकोण से, ऐसे में जो वरिष्ठ नागरिक हैं या हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो अपने सेवानिवृत्ति के बाद के वित्त का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय सुनिश्चित करने में वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन करने के लिए, डाकघर एक विशेष योजना प्रदान करता है - वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)। जो इसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक बनाती है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स-

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योजना की मुख्य विशेषताएं

आकर्षक ब्याज दर

वर्तमान में, SCSS प्रति वर्ष 8.2% की ब्याज दर प्रदान करता है।

यह दर कई बैंकों द्वारा सावधि जमा पर दी जाने वाली दर से अधिक है, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

कम बाजार जोखिम

इस योजना में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और बाजार की अस्थिरता से मुक्त है।

चूंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए यह विश्वसनीय और स्थिर रिटर्न प्रदान करता है।

निवेश सीमाएँ

न्यूनतम निवेश: ₹1,000

अधिकतम निवेश: ₹30 लाख (नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार)

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कर लाभ

आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

हालाँकि, अर्जित ब्याज आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य है।

लॉक-इन अवधि

यह योजना 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है।

यदि आवश्यक हो तो इसे परिपक्वता के बाद 3 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

तिमाही ब्याज भुगतान

ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है, जिससे पूरे वर्ष नियमित आय सुनिश्चित होती है।

वरिष्ठ नागरिकों को SCSS क्यों चुनना चाहिए?

यह सुरक्षित और सरकार द्वारा गारंटीकृत रिटर्न के माध्यम से मन की शांति प्रदान करता है।

रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय के लिए रिटायरमेंट फंड में निवेश करने के लिए आदर्श।

यह आपको बाजार जोखिमों की चिंता किए बिना अपने मासिक खर्चों की योजना बनाने में मदद करता है।

कौन निवेश कर सकता है?

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक। 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (विशिष्ट शर्तों के तहत)। एनआरआई और एचयूएफ इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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