Next Story
Newszop

क्या पहले की बुकिंग पर मिलेगा GST कटौती का फायदा? 22 सितंबर से सस्ती होंगी कारें

Send Push

सरकार ने कारों पर GST घटाकर आम आदमी को राहत पहुंचाई है. इस राहत से कार खरीदने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा. ज्यादातर कंपनियों ने GST 2.0 के हिसाब से नई कीमतें जारी कार कर दी हैं. नई और घटी हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 22 सितंबर से पहले कार बुकिंग करने वाले लोगों को नई जीएसटी कटौती का फायदा मिलेगा या उन्हें 22 सितंबर से ही कार बुक कराना होगी?

असल में कार खरीदना घर बनाने या खरीदने की तरह बड़ा काम है. लोग कार खरीदने के लिए कई महीने पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं. इसके अलावा कुछ कार ऐसी भी हैं, जिनके लिए कई हफ्तों तक इंतजार करना होता है और बुकिंग पहले से ही करानी होती है. कई लोग ऐसे भी होंगी, जिन्होंने नवरात्र में कार की डिलीवरी के लिए पहले से बुकिंग करा दी होगी. ऐसे लोग अब डीलरशिप पर संपर्क कर पता लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या उन्हें नई जीएसटी कटौती का फायदा मिलेगा या नहीं?

क्या पहले बुकिंग करने पर मिलेगा फायदा?

क्या पहले बुकिंग कराने वालों को नई जीएसटी का फायदा मिलेगा? इसका जवाब है, हां. मारुति सुजुकी के सेल्स एग्जिक्यूटिव ने बताया कि 22 सिंतबर या उसके बाद कार की डिलीवरी लेने वाले हर ग्राहक को नई जीएसटी का फायदा मिलेगा. क्योंकि जीएसटी तब लगती है जब कार की फाइनल बिलिंग होती है. यानी डिलीवरी वाले दिन फाइनल पेमेंट के वक्त ही नई जीएसटी के हिसाब से टैक्स लगेगा. ग्राहकों को 22 सितंबर से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. चाहे बुकिंग पहले की गई हो या नहीं.

क्या पहले डिलीवरी लेने वालों को मिलेगा फायदा?

कई लोगों का सवाल है कि क्या 22 सितंबर से पहले डिलीवरी लेने वाले लोगों को नई जीएसटी का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा. इसका जवाब है नहीं मिलेगा. क्योंकि 22 सितंबर से पहले डिलीवरी लेने पर जीएसटी पुरानी दर के हिसाब से लगेगा. अगर आप पहले डिलीवरी लेते हैं तो ज्यादा जीएसटी देना होगा. सोमवार को ही वाहन डीलर्स की एसोसिएशन फाडा ने बताया कि अगस्त में डिलीवरी टालने की वजह बिक्री घटी है. कई लोग जीएसटी कटौती का लाभ लेने के लिए डिलीवरी टाल रहे हैं. वाहन निकाय ने कहा कि ‘जीएसटी 2.0’ घोषणा के कारण भी खरीदारों ने कम दरों की उम्मीद में खरीदारी सितंबर तक टाल दी.

छोटी कारें अब सस्ती

GST में बदलाव के बाद पेट्रोल या CNG से चलने वाली छोटी कारें, जिनका इंजन 1200 सीसी तक और लंबाई 4000 मिमी तक है, उन पर अब 18% टैक्स लगेगा. अभी तक इन पर 29% टैक्स लगता था. इसका फायदा मारुति सुजुकी ऑल्टो K10, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई i20, रेनॉ क्विड, टाटा टियागो जैसी कारों को मिलेगा और ये सस्ती होंगी. डीजल कारें, जिनका इंजन 1500 सीसी तक है और लंबाई 4000 मिमी तक है, भी अब सस्ती हो गई हैं. इन पर अब 18% टैक्स लगेगा, जबकि पहले 31% टैक्स लगता था. इसमें टाटा अल्ट्रोज और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

बड़ी कारें, ज्यादा टैक्स

बड़ी पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स छोटियों से ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी यह पुराने टैक्स से कम होगा. वो पेट्रोल कारें, जिनका इंजन 1200 सीसी से है और लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है. अब इन पर 40% टैक्स लगेगा. पहले 45% लगता था. इसमें 28% GST और 17% सेस था. इस कैटेगरी में मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी XL6, हुंडई क्रेटा और होंडा सिटी जैसी गाड़ियां आती हैं. डीजल कारें, जिनका इंजन 1500 सीसी से ऊपर इंजन वाली है. अब इन पर 40% टैक्स लगेगा. पहले 20% सेस मिलाकर कुल 48% टैक्स लगता था. इस कैटेगरी में टाटा हैरियर, टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो-N और महिंद्रा XUV700 जैसी गाड़ियां आती हैं.

Loving Newspoint? Download the app now