उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपनी सगी बेटी से रेप करने के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने, गाली-गलौज और धमकाने के आरोप में पिता को दोषी पाया।
अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानिए पूरा मामला
अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी अनुराग की पत्नी की 2010 में मौत हो गई थी। बाद में उसने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से जन्मी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुराचार न हो, इसके लिए उसकी मौसी ने उसका पालन-पोषण शुरू कर दिया। बाद में नाबालिग बेटी को उसका पिता जबरदस्ती अपने साथ वापस ले गया।
नशे में टुल्ल था पिता
पिता के घर पर रहने के दौरान 2019 को आरोपी की अपनी दूसरी पत्नी से लड़ाई हो गई। गुस्से में वह अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। उस रात आरोपी शराब पीकर घर आया और नशे में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। लड़की चिल्लाई लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने पूरी बात अपनी मौसी को बताई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में सजा का ऐलान किया गया है।
You may also like
पटना: पुलिस मुठभेड़ में बदमाश रौशन शर्मा घायल, मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़
कृष्णा श्रॉफ की बिगड़ी तबीयत, गांव में नहीं खाया खाना तो आंटी की आंखों में आए आंसू
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में असुरक्षा को दर्शाता है ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का फैसला : राम माधव
भारत से आयात पर ट्रंप ने लगाया 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क, रूसी तेल खरीद को बताया कारण
कटिहार में राजस्व महाअभियान की तैयारी जोरों पर