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बजट 2025: 12 लाख की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान

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बजट 2025 का बड़ा ऐलान

बजट 2025 में सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स मुक्त करने की घोषणा की है, जिससे आम जनता में उम्मीदों की लहर दौड़ गई है। यदि आप इस टैक्स फ्री आय सीमा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सरकार की एक शर्त को मानना होगा।


न्यू टैक्स रिजीम का महत्व

सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री केवल न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया है। यदि आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो आपको इस बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि टैक्स फ्री आय का लाभ उठाने के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में स्थानांतरित होना होगा।


न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े नियम

यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में स्थानांतरित होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानना आवश्यक है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन नहीं करते हैं, तो आप स्वचालित रूप से न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे।


न्यू टैक्स रिजीम में लौटने का विकल्प नहीं

एक बार न्यू टैक्स रिजीम में जाने के बाद, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस नहीं जा सकते। यदि आप 12 लाख रुपये की टैक्स-फ्री आय का लाभ उठाते हैं, तो आपको हमेशा इसी के अनुसार टैक्स भरना होगा।


टैक्स की वास्तविक स्थिति

आपकी 12 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री है, लेकिन असल में आपको 12.75 लाख रुपये का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।


टैक्स स्लैब में बदलाव

न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री की गई है, और 4 लाख रुपये तक की आय अब टैक्स फ्री है। इसके बाद की स्लैब में 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा।


रिबेट का प्रावधान

12 लाख रुपये की आय पर जो टैक्स बनेगा, उसे सरकार आपसे वसूलेगी नहीं। इसके बजाय, आपको इनकम टैक्स कानून की धारा-87A के तहत रिबेट दी जाएगी।


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