हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक महिला सहायक अभियंता, अंजु देवी, ने जब उसका तबादला 10 किलोमीटर दूर सुंदरनगर किया गया, तो वह हाईकोर्ट पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि वह अदालत में अपनी याचिका जीतकर अपनी पसंद की जगह पर तैनात हो जाएगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए उसे फटकार लगाई। अदालत ने निर्देश दिया कि उसका तबादला ऐसी जगह किया जाए, जहां उसने पहले कभी सेवाएं नहीं दी हों।
यह मामला मंडी जिले का है, जहां जल शक्ति विभाग में अंजु देवी बग्गी में तैनात थीं। उनका तबादला बग्गी से सुंदरनगर किया गया था, जबकि उनकी जगह विनय कुमार को बग्गी में तैनात किया गया। अंजु को यह बदलाव स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसने अदालत से अनुरोध किया कि बग्गी में उसकी तैनाती को केवल दो साल हुए हैं, इसलिए उसका तबादला रद्द किया जाए।
हाईकोर्ट ने अंजु देवी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनका तबादला अब मंडी के सुंदरनगर से लगभग 300 किलोमीटर दूर किन्नौर के Reckong Peo कर दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला अधिकारी को पहले भी अपने मनपसंद स्थान पर तैनाती मिल चुकी है।
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