उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक युवक ने अपनी सगी मौसी की बेटी को पहले आत्महत्या की धमकी दी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली और फिर मुंबई ले जाकर फिर से इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। अब एडीजे एफटीसी प्रथम हरिकेश कुमार की अदालत ने आरोपी विकास को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और ₹20,000 का जुर्माना लगाया है।
घटना का विवरण
पीड़िता ने 1 अगस्त 2022 को अहमदगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि 17 जून 2022 को आरोपी विकास, जो दिल्ली का निवासी है, गांव आया था। उसने पहले पीड़िता को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया, जहां उसने जान देने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और फिर वहां से भाग गया। कुछ समय बाद, आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली और फिर मुंबई ले जाकर बार-बार शारीरिक शोषण किया।
विरोध करने पर जहर खिलाने की कोशिश
जब पीड़िता ने विकास का विरोध किया, तो उसने उसे जबरन जहर खिलाने की कोशिश की और खुद भी जहर खा लिया। किसी तरह मुंबई के डॉक्टरों ने दोनों की जान बचाई। इसके बाद, दोनों दिल्ली लौट आए।
पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला
पीड़िता के पिता ने दिल्ली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पीड़िता घर पहुंची, तो उसने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
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