
आईएएनएस से बात करते हुए वडोदरा नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (लेंड एस्टेट ) सुरेश तुवर ने कहा, "युसुफ पठान जिस जमीन पर दावा कर रहे थे, उसे निगम ने अस्वीकार कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनकी अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है।"
युसूफ पठान पर सरकारी प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। वडोदरा नगर निगम ने पठान को नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यूसुफ पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने निगम की सिफारिश को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद यूसुफ पठान ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। पठान ने जब प्लॉट मांगा था उस वक्त पर डॉ. ज्योति पंड्या मेयर थीं। तब कमिश्नर ने प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा था। उस समय पठान राजनीति का हिस्सा नहीं थे।
आईएएनएस से बात करते हुए वडोदरा नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (लेंड एस्टेट ) सुरेश तुवर ने कहा, "युसुफ पठान जिस जमीन पर दावा कर रहे थे, उसे निगम ने अस्वीकार कर दिया था। इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। उनकी अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है।"
Also Read: LIVE Cricket Scoreक्रिकेट से संन्यास के बाद युसूफ पठान ने राजनीति में कदम रखा है। 2024 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर संसद पहुंचे थे।
Article Source: IANSYou may also like
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