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हत्या के आरोप से बरी करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कंसल्टेंट कंपनी के कंसल्टेंट रहे राजेन्द्र कुमार चावला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में राज्य सरकार व 6 अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अवनीश झिंगन व न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने शोभा चावला की अपील पर यह आदेश दिया। अपील में अधिवक्ता सौरभ प्रताप सिंह चौहान ने कोर्ट को बताया कि अपीलार्थी के पति राजेन्द्र कुमार चावला की 26 अगस्त 2021 को वैशाली नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चावला एनएचएआइ के फुट ओवर ब्रिज निर्माण से सम्बन्धित मामले में स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। निर्माण से सम्बन्धित विवाद को लेकर बैठक जयपुर स्थित वैशाली नगर में हुई, इसके बाद दो अज्ञात लोगों ने चावला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया, उन्हें 13 अगस्त 2024 को जयपुर महानगर-द्वितीय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रम-8 ने बरी कर दिया। इसे अपील में चुनौती दी गई।

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